नई दिल्लीएक घंटा पहले

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शादी करने वाले प्रेमी जोड़ों के लिए खुशखबरी है। प्रेमी जोड़ों को दिल्ली में स्पेशल मेरिज एक्ट के तहत शादी करने में अब किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेमी जोड़ों को दिल्ली में स्पेशल मेरिज एक्ट के तहत शादी करने वाले प्रेमी जोड़ों के लिए दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देकर कहा है कि ऐसे मामलों में परिवार को नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने इसके लिए मैरेज रजिस्ट्रारों व इससे जुड़े अधिकारियों को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया है।

दिल्ली सरकार ने अपने सर्कुलर में आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही है। मामला यह है कि दिल्ली सरकार के मैरिज कार्यालय में तैनात एक अधिकारी ने अंतर धार्मिक विवाह करने जा रहे जोड़े के माता-पिता को नोटिस जारी कर दिया था। अधिकारी के नोटिस के बाद, लड़की के घर वालों ने उसको अगवा कर लिया था। बाद में उसके प्रेमी ने कोर्ट में हैबियस कॉरपस याचिका दायर की, जिसके बाद परिवार ने लड़की को छोड़ना पड़ा था।

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