नई दिल्ली6 घंटे पहले
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अगर सब कुछ ठीक रहा और दिल्ली हाईकोर्ट की सलाह मानी गईं तो जल्द ही दिल्ली की सभी जिला अदालतों में दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर सुरक्षा के अत्याधुनिक इंतजाम किए जाने की उम्मीद है। हाईकोर्ट ने सोमवार को जिला अदालत परिसरों की लचर सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए सरकार तथा सभी संबंधित पक्षों को अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से समुचित सुरक्षा की व्यवस्था करने की सलाह दी।
चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने रोहिणी जिला न्यायालय के कोर्ट रूम में 24 सितंबर को सुनवाई के दौरान हुई गैंगवार की घटना के मद्देनजर 'स्वतः संज्ञान' मामले की सुनवाई के बाद यह सलाह दी। इस मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को मुकर्रर की गई है।
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, दिल्ली बार काउंसिल और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को ये सलाह दी है। हाईकोर्ट ने अपनी सलाह में कहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक विशेष टीम गठित करनी चाहिए, जो अदालत परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था करने के साथ ही समय-समय पर उसकी समीक्षा करें।
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