ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। ग्रेटर नोएडा में आए दिन डॉग लवर्स और निवासियों के बीच नोक-झोंक के मामले सामने आते रहते हैं। इन विवादों को कम करने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पंजीकरण न कराने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
विवादों का कारण
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डॉग लवर्स और निवासियों के बीच अक्सर नोक-झोंक के मामले सामने आते रहते हैं। पालतू कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती थी, जिससे डॉग लवर्स बेफिक्र रहते थे। अब इस स्थिति को बदलने के लिए प्राधिकरण ने यह कदम उठाया है।

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा लांच की गई मित्रा एप पर जाकर पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि किसी घटना के समय कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया, तो कुत्ते के मालिक पर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा और कार्रवाई भी हो सकती है।
ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा
जनपद गौतमबुद्ध नगर में सबसे ज्यादा डॉग बाइट और झगड़े के मामले ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आते हैं। इसी के चलते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पालतू कुत्तों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए नई पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी में आम नागरिकों, आरडब्ल्यूए/एओए और एनजीओ के सुझावों को शामिल किया गया है। अगले एक-दो दिनों में पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
नियम का पालन और जुर्माना
संशोधित पॉलिसी के अनुसार अब पालतू कुत्ते के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और पंजीकरण की प्रक्रिया साल भर चलेगी। पंजीकरण न कराने पर कुत्ते के मालिक पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि इस पॉलिसी का सख्ती से पालन कराया जाएगा और पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराने का लिंक मित्रा ऐप पर एक्टिव कर दिया जाएगा।
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