ग्रेटर नोएडा, रफ्तार टुडे। अश्वनी गोयल द्वारा सूचना के अधिकार मैं यूपीएसआईडीसी से कुछ सूचना 13•07•2020 को मांगी गई थी किंतु 2 साल बीतने के बाद भी सूचना को यूपीएसआईडीसी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया प्रार्थी ने उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया जिसमें माननीय राज्य सूचना आयुक्त राजीव कुमार जी ने यूपीएसआईडीसी को नोटिस जारी किया है कि क्यों ना उनके विरुद्ध जानबूझकर सूचना न देने के लिए अर्थदंड आरोपित कर दिया जाए।

राज्य सूचना आयुक्त के आदेश के बाद अश्वनी गोयल को आरटीआई का जवाब दो साल बाद प्राप्त हुआ है किंतु अश्विनी गोयल के अनुसार अब दी हुई सूचना का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि सूचना की उपयोगिता खत्म हो गई है अगर सूचना समय से दी जाती तो उसका सही इस्तेमाल किया जा सकता था।